मुंबई: अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। 15 अक्टूबर को सामने आई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह कार्रवाई मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 10 अक्टूबर को हुए उस विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के बाद की गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई गई थी। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है।
CJP प्रदर्शन में शामिल होने के बाद कार्रवाई
10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में नागरिकों और प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन CJP से जुड़े आंदोलन के समर्थन में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। प्रदर्शन में उनकी भागीदारी को लेकर बाद में आव्रजन नियमों के तहत कार्रवाई की गई।
अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड का मामला
इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिक हैं। वह OCI कार्डधारक हैं, जिसके तहत भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है। हालांकि, OCI कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों के समान सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते।
15 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने इमरान खान को आव्रजन कानूनों से संबंधित प्रावधानों के तहत नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। इस मामले में विदेशी नागरिक के रूप में उनकी स्थिति और राजनीतिक प्रदर्शन में भागीदारी प्रमुख मुद्दे हैं।
शिकायत के बाद बढ़ा मामला
मीडिया रिपोर्टों में भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत का भी उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि उन्होंने इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने पर आपत्ति जताते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद मामले को आव्रजन अधिकारियों के स्तर पर भी देखा गया।
हालांकि, नोटिस के सटीक कानूनी आधार, संबंधित आदेश की पूरी प्रति और इमरान खान की ओर से इस कार्रवाई पर किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं हो सकी है। इसलिए मामले को अंतिम कानूनी निष्कर्ष के रूप में देखना उचित नहीं होगा।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि वह नोटिस का पालन करते हैं या उसे कानूनी तौर पर चुनौती देते हैं। इस संबंध में उनके या उनके प्रतिनिधियों की ओर से कोई सत्यापित आधिकारिक बयान उपलब्ध होने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
संपादकीय सत्यापन नोट: प्रमुख समाचार संस्थानों ने नोटिस और 28 अक्टूबर 2026 की समयसीमा की रिपोर्ट दी है। हालांकि, नोटिस की पूरी आधिकारिक प्रति और अभिनेता की ओर से प्रतिक्रिया की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। The Indian Express के अनुसार, आरोप या कथित आव्रजन उल्लंघन अपने आप में अपराध सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। इसलिए प्रकाशन से पहले आधिकारिक नोटिस और संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त करना उचित होगा।